Chamoli: नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला…नंदानगर में धारा 163 लागू, अब तक 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज, बाजार बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, नंदानगर(चमोली) Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Sep 2024 10:28 AM IST
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नंदानगर की घटना के बाद बाजार बंद – फोटो : अमर उजाला
उत्तराखंड के चमोली में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में प्रशासन ने धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है।
साथ ही एक विवादित स्थल पर तोड़फोड़ करने पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नंदानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि सोमवार को 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अभी तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।
लोगों ने आज भी नंदानगर में चक्काजाम किया है। साथ ही बाजार पूर्ण रूप से बंद किया है। पुलिस की ओर से भी लाउडस्पीकर से लोगों को धारा 163 के तहत कहीं भी समूह में खड़े नहीं होने की हिदायत दी जा रही है।
जगह-जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी नंदानगर में कैंप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने पुलिस ने आरोपी आरिफ खान (26) निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर को रविवार रात को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लोग आरोपी युवक के सहयोगी साहिद, अहमद हसन और अयूब की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं।
बता दें कि नंदानगर में सैलून चलाने वाले युवक आरिफ ने क्षेत्र की एक नाबालिग को अश्लील इशारे किए थे। इसकी जानकारी लगने पर रविवार को नंदानगर में खूब बवाल हुआ था। गुस्साई भीड़ ने आरोपी समेत विशेष समुदाय के लोगों की सात दुकानों में तोड़फोड़ कर पूरे दिन बाजार बंद रहा।
सोमवार को भी नंदानगर बाजार बंद रहा और वाहनों का भी चक्का जाम किया गया। बारिश के बावजूद गांवों से महिलाएं व पुरुष नंदानगर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।