Thursday, November 14, 2024
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Dehradun News: दोपहिया वाहन में डबल हेलमेट के नए नियम जान लीजिये, नहीं तो हो जाएगा 2 हजार तक का चालान

देहरादून: अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। हेलमेट न होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना तो 2,000 रुपये का चालान होगा। वाहन जब्त करके चालक को विक्रम या बस से भेजा जाएगा।

यदि आप दोपहिया वाहन से शहर में सफर कर रहे हैं, तो हेलमेट पहनना ना भूलें, खासकर जब आप पीछे किसी को बिठा रहे हों। यह सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और आपके साथी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परिवहन विभाग ने हेलमेट के नियमों को कड़ा कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि डबल सवारी के दौरान दोनों व्यक्तियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना तो 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, और दोनों के बिना हेलमेट होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

हेलमेट पर लाल पट्टी भीअनिवार्य
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल पट्टी लगाना अनिवार्य किया है। यह पट्टी रात में रोशनी पड़ने पर चमकने लगेगी, जिससे अन्य वाहन चालकों को अंधेरे में भी दोपहिया की उपस्थिति का अंदाजा हो सकेगा। जल्द ही यातायात पुलिस इस नियम को लागू करने के लिए अभियान शुरू करेगी। विभाग का कहना है कि गहरे रंग के कपड़े पहनकर वाहन चलाने से कई बार पीछे से आने वाले वाहन चालक उन्हें नहीं देख पाते, इसलिए यह कदम उठाया गया है।