गुजरात उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों को 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने कई दलीलें देकर दोनों को राहत देने की मांग की थी.
इसके जवाब में जस्टिस समीर दवे ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली में बाढ़ आ गई थी. फिर दोनों को समय दिया गया. अब जब दिल्ली में सब कुछ ठीक है तो कोर्ट में पेश होने में क्या दिक्कत है.
दिल्ली में बाढ़ के कारण कोर्ट ने समय दिया था
बता दें, इस मामले में इन नेताओं को पहली बार 15 जुलाई को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने समन जारी किया था. दोनों नेताओं को पिछले महीने 13 जुलाई को अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के कारण उन्हें और समय दिया गया.
इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट में पेश होने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आज इस मामले में सुनवाई हुई.
गुजरात यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज कराई गई है
गौरतलब है कि अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है.
संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया: विश्वविद्यालय
गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं. उन्हें पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है. इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री न दिखाकर सच्चाई छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।